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जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, सजा पर लगी रहेगी रोक

जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने उनकी सात साल की सजा को निलंबित कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया। 

अपहरण और रंगदारी मामले में धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई थी। बता दें कि धनंजय सिंह ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। 

धनंजय सिंह नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव

जेल में बंद पूर्व सांसद धनंजय सिंह को राहत के साथ हाईकोर्ट ने एक झटका भी दिया है। निचली अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। यानी धनंजय सिंह जेल से बाहर आ सकते हैं लेकिन लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बता दें कि आज सुबह ही धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा था। इस बीच ये फैसला आ गया।

बता दें कि बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में धनंजय सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी थी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में गुरुवार को फिर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को कोर्ट ने धनंजय सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी।