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गंगा में इफ्तार पार्टी मामला: 14 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा– न्यायहित में रिहाई उचित नहीं

गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी के दौरान चिकन बिरयानी परोसने और खाने के मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब सभी आरोपियों को पुनः जेल भेज दिया गया है। मामले की सुनवाई एडीजे (छठवें) आलोक कुमार की अदालत में हुई।  विज्ञापन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में आरोपियों को जमानत पर रिहा करना न्यायहित में नहीं है। एक दिन पहले इस मामले में कोर्ट में उस समय हलचल मच गई थी,…
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