20 जुलाई तक दालमंडी में ध्वस्तीकरण पर रोक, हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश
दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण योजना के तहत प्रस्तावित भवन ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रभावित पक्ष को बड़ी राहत प्रदान की है। न्यायालय ने विवादित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट के इस आदेश से दालमंडी क्षेत्र के उन निवासियों और व्यापारियों को राहत मिली है, जो सड़क चौड़ीकरण परियोजना के चलते अपने भवनों के ध्वस्तीकरण को लेकर चिंतित थे। विज्ञापन यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न…
June 13, 2026