BHU महिला प्रोफेसर की शिकायत पर कोर्ट का बड़ा आदेश, पूर्व ट्रॉमा सेंटर प्रभारी सौरभ सिंह के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट निरस्त; अग्रिम विवेचना के निर्देश
काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की महिला प्रोफेसर डॉ. मंजरी मिश्रा से छेड़छाड़ के मामले में वाराणसी की अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-09, वाराणसी ने पुलिस द्वारा दाखिल की गई अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए मामले में अग्रिम विवेचना कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने वादिनी डॉ. मंजरी मिश्रा की ओर से दाखिल प्रोटेस्ट प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। विज्ञापन यह मामला मु.अ.सं. 214/2025, थाना लंका, वाराणसी से संबंधित है। मुकदमा…
October 01, 2026