gnews होर्डिंग विवाद में गरमाई सियासत: यूथ कांग्रेस के 6 नेता नामजद, 65 अज्ञात पर FIR, पुलिस की तीन टीमें सक्रिय - The Varanasi News
HEADLINE
Dark Mode
Large text article

होर्डिंग विवाद में गरमाई सियासत: यूथ कांग्रेस के 6 नेता नामजद, 65 अज्ञात पर FIR, पुलिस की तीन टीमें सक्रिय

शहर के गुरुधाम चौराहे पर प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले एक होर्डिंग पर कालिख पोतने के मामले में भेलूपुर थाने में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। नामजद आरोपियों में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह सहित कुल छह नेताओं के नाम शामिल हैं, जबकि 65 अन्य अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।

नामजद नेता जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है:

  1. विशाल सिंह (प्रदेश अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस)

  2. अभिजीत तिवारी

  3. विनीत सिंह

  4. चंचल शर्मा

  5. मयंक सिंह

  6. धीरज सोनकर

यह कार्रवाई दुर्गाकुंड चौकी प्रभारी संदीप कुमार सिंह की तहरीर पर की गई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन टीमें गठित कर दी हैं, जो नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग स्थानों पर दबिश दे रही हैं।

क्या है मामला?

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में बढ़ते अपराध और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हुक्का बार और स्पा सेंटर्स पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है और कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। 

विज्ञापन

इसी को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय की ओर मार्च कर रहे थे।

पुलिस से हुई झड़प, वायरल हुआ वीडियो

जैसे ही जुलूस जवाहर नगर एक्सटेंशन स्थित पीएम कार्यालय से करीब 150 मीटर पहले गुरुधाम चौराहे पर पहुंचा, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। 

विज्ञापन

प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां लगे प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले होर्डिंग पर कालिख पोत दी। यही नहीं, इस घटना का वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गईं।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के साथ-साथ एक अन्य अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। दर्ज धाराएं इस प्रकार हैं:
BNS 191(2), 189(1), 189(5), 132, 195(1), 270, 285, 221, 223, 115(2) और एक विशेष अधिनियम की धारा 7।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी और वायरल वीडियो व फोटो के आधार पर अज्ञात आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।