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वाराणसी में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को बड़ी राहत, जिला जज की अदालत से मिली जमानत

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को वाराणसी की जिला जज अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए 50-50 हजार रुपये के दो जमानतदार और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है। फिलहाल अमिताभ ठाकुर जेल में नहीं हैं और मेडिकल आधार पर उपचार करा रहे हैं। देवरिया प्रकरण में जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी औपचारिक रिहाई होगी।

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यह मामला चौक थाना क्षेत्र से जुड़ा है। वीडीए के मानद सदस्य अंबरीष सिंह भोला की तहरीर पर अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर तथा एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि 30 नवंबर को सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में कफ सिरप मामले को लेकर बिना ठोस साक्ष्य के आरोप लगाए गए थे, जिससे शिकायतकर्ता की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।

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इस प्रकरण में इससे पहले निचली अदालत ने 22 दिसंबर को अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल की थी। बनारस बार एसोसिएशन चुनाव के चलते सुनवाई टल गई थी। अब जिला जज की अदालत से जमानत मिलने के बाद मामले में नया मोड़ आया है।


जमानत आदेश के बाद अमिताभ ठाकुर के समर्थकों में राहत का माहौल है, वहीं मामले को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।