दिनदहाड़े होटल में महिला को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल
नदेसर कैंट क्षेत्र स्थित होटल वेस्ट इन में महिला को गोली मारने की सनसनीखेज घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। हालांकि, इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी शुभम राय (34 वर्ष), निवासी चकलोला थाना कपसेठी है। उसे 13 अप्रैल को सैनिक अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक अवैध पिस्टल, .32 बोर का जिंदा कारतूस, एक खोखा, 1060 रुपये नगद और एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुआ है।
क्या है पूरा मामला
घटना 11 अप्रैल 2026 की है, जब एक युवक और युवती होटल वेस्ट इन के कमरा नंबर 307 में ठहरे हुए थे। दोपहर करीब 2 बजे दोनों गले में तौलिया लपेटकर बाहर निकले और चोट
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लगने की बात कही। इसके बाद सिगरा स्थित अस्पताल से युवती को गोली लगने की सूचना सामने आई। जांच में स्पष्ट हुआ कि आरोपी शुभम राय ने आपसी विवाद के दौरान युवती को गोली मार दी।
देरी से हरकत में आई पुलिस?
इस मामले में पुलिस की शुरुआती कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। घटना के तुरंत बाद न तो होटल प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने आया और न ही पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी गई।
सूत्रों के अनुसार, जब एक स्थानीय समाचार पत्र ने इस घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया, तब पुलिस सक्रिय हुई और मामले में तेजी लाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की गई। इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बिना मीडिया के हस्तक्षेप के कार्रवाई इतनी तेज होती?
पुलिस के अनुसार घटना का विवरण
जिसके पश्चात थाना सिगरा को सिंह हॉस्पिटल, सिगरा से दिनांक 11.04.2026 को एक युवती को गोली लगने के संबंध में एक मेमो प्राप्त हुआ, जिसमें उसका पता मडुवाडीह दर्ज था।
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जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त शुभम राय ने नदेसर स्थित होटल वेस्ट इन के कमरा संख्या 307 में आपसी विवाद के दौरान उक्त युवती को गोली मारी थी।
मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना कैंट पुलिस टीम ने अभियुक्त शुभम राय (34 वर्ष), पुत्र मनबोध सिंह, निवासी चकलोला थाना कपसेठी, जिला वाराणसी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्टल व .32 बोर का जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।
पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना कैंट में धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।


