वाराणसी में सावन के नियम तोड़ते मिले मीट विक्रेता, आठ दुकानों पर FIR, 75 किलो मांस जब्त
श्रावण मास के पवित्र महीने में नगर निगम क्षेत्र में मांस, मछली और मुर्गे की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, बावजूद इसके शहर के कई इलाकों में खुलेआम इस प्रतिबंध की अवहेलना हो रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर निगम हरकत में आया और रविवार को नगर आयुक्त के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया। रेवड़ी तालाब से लेकर गोलघर कचहरी तक चले इस अभियान में आठ मांस विक्रेताओं को मांस बेचते हुए पकड़ा गया और करीब 75 किलो मीट जब्त किया गया।
नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ. संतोष पाल ने बताया कि श्रावण महीने में धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए मांस, मछली और मुर्गे की बिक्री पर नगर निगम क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंध लागू है।
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इसके बावजूद रविवार को कई क्षेत्रों से बिक्री की सूचना मिल रही थी। इस पर नगर आयुक्त के आदेश पर नगर निगम की टीम ने विभिन्न इलाकों में जांच अभियान चलाया।
अभियान के दौरान टीम ने रेवड़ी तालाब, सिगरा, आंध्रापुल और गोलघर कचहरी क्षेत्र में दुकानों की तलाशी ली। इस दौरान आठ दुकानदारों को मौके पर मांस बेचते हुए पाया गया। इन दुकानों से करीब 75 किलो मीट और मुर्गा जब्त किया गया है।
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नगर निगम की ओर से जब्त मांस को नष्ट कर दिया गया और संबंधित दुकानदारों के खिलाफ भेलूपुर, सिगरा और कैंट थानों में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
डॉ. संतोष पाल ने बताया कि प्रतिबंध के बावजूद बिक्री करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सभी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। नगर निगम की इस कार्रवाई में जिन दुकानदारों को पकड़ा गया, उनमें मोहम्मद शकील, लाला मोहम्मद (सेराज पोल्ट्री फार्म, रेवड़ी तालाब), मोहम्मद हनीफ कुरैशी (रेवड़ी तालाब), मोहम्मद इम्तियाज (मौलवी बाग सिगरा), पापू कुरैशी (मौलवी बाग), मोहम्मद नईम कुरैशी (नेशनल मीट शॉप, आंध्रापुल), मोहम्मद फखरुद्दीन कुरैशी और गुड्डू अहमद (गोलघर कचहरी) शामिल हैं।