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वाराणसी में आयुष्मान कार्ड फर्जीवाड़ा मामले में दो आरोपितों को मिली अग्रिम जमानत


आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर मरीजों से कथित धोखाधड़ी और फर्जी कार्ड जारी करने के मामले में अदालत ने दो आरोपितों को बड़ी राहत दी है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक की अदालत ने सकलडीहा, चंदौली निवासी मंगल प्रसाद और बरसठी, जौनपुर निवासी राहुल कुमार गुप्ता को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। 


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अदालत ने आदेश दिया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में दोनों आरोपितों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और एक-एक जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए।


मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण और अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बादशाहबाग कॉलोनी, मलदहिया स्थित सेवन मेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अस्पताल के जनरल मैनेजर रत्नेश कुमार राय ने अदालत में बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। आरोप लगाया गया था कि मंगल प्रसाद और राहुल कुमार गुप्ता अस्पताल में विभिन्न पदों पर कार्यरत थे। 

नौकरी के दौरान दोनों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मरीजों से आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर धनराशि ली और उन्हें कथित रूप से कूटरचित, फर्जी एवं जाली आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए।

शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपितों ने कंपनी को अनुचित हानि पहुंचाते हुए स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाने की नीयत से यह कार्य किया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।