ज्ञानवापी मामला: व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी रहेगी: हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार किया
ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर पूजा पर रोक लगाने का आदेश जारी नहीं किया। इसके अलावा, कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का आदेश भी दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। इससे पहले, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा-पाठ रोकने से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को पहले हाईकोर्ट जाने का सुझाव दिया था।
इससे पहले हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बहस हुई। इसके बाद जज की पीठ ने एजी से वाराणसी की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट को बताया कि वाराणसी कोर्ट ने 7 दिन में पूजा की व्यवस्था तहखाने में करने का निर्देश दिया था। हालांकि, डीएम ने महज 7 घंटे में ही पूजा की प्रक्रिया शुरू करा दी। इससे वहां अफरातफरी मच गई।
Gyanvapi case | Allahabad HC hears a plea by Gyanvapi Mosque committee challenging Varanasi Court order permitting Hindu parties to offer puja in the southern cellar of the mosque. The court says that unless the January 17 order is challenged, nothing can be done. The court also…
वहीं, हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष से पूछा कि पूजा के लिए अभी एप्लिकेशन डालने की जरूरत क्या थी? हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि ASI के सर्वे में तहखाने का दरवाजा नहीं मिला। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि तहखाने का दरवाजा कहां गया?
मुस्लिम पक्ष का बंद का आह्वान, 1700 नमाजी ज्ञानवापी पहुंचे
इससे पहले व्यास तहखाने में पूजा-पाठ शुरू होने से नाराज मुस्लिम पक्ष ने शुक्रवार को जुमे पर वाराणसी बंद का आह्वान किया। मस्जिदों में जुटने की अपील की थी। इसके बाद, शुक्रवार की नमाज में 1700 लोग नमाज पढ़ने पहुंच गए। जबकि सामान्य तौर पर यहां 300 से 500 लोग पहुंचते थे। अंदर परिसर फुल होने के बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के चलते नमाजियों को बाहर ही रोक दिया। उनसे आसपस की मस्जिद में जाने की अपील की। पुलिस ने वहां अनाउंसमेंट भी कराया।
मुस्लिम पक्ष ने भी लोगों से यह अपील की। मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने मुसलमानों से शांतिपूर्वक नमाज की अपील की है। शुक्रवार को दोपहर में 1700 से ज्यादा नमाजी वहां पहुंचे। भीड़ बढ़ने के बाद पुलिस ने अंदर जाने वालों को रोका और पास की मस्जिदों में नमाज पढ़ने की सलाह दी गई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी लगातार यह अपील जारी की गई। पूजा पर रोक लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई की गई जिसमें पूजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है।