gnews वाराणसी में मुख्तार गैंग के शूटरों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, 2017 में की थी ठेला यूनियन लीडर की हत्या - The Varanasi News
HEADLINE
Dark Mode
Large text article

वाराणसी में मुख्तार गैंग के शूटरों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, 2017 में की थी ठेला यूनियन लीडर की हत्या

फेरी-पटरी, ठेला व्यवसायी संघ के सचिव प्रमोद निगम हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आठ साल चली सुनवाई के बाद वाराणसी की अदालत ने दो आरोपियों—नंदलाल राय उर्फ बबलू और शेषनाथ शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विज्ञापन

अदालत ने इस हत्याकांड को "क्रूरतापूर्ण और सोची-समझी साजिश" करार दिया। फैसले में यह भी दर्ज किया गया कि दोनों आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर रह चुके हैं।

गंदगी करने से रोका, तो कर दी हत्या

17 जनवरी 2017 की रात वारदात हुई थी। प्रमोद निगम हुकुलगंज के निवासी थे और रात 8 बजे के करीब इंग्लिशिया लाइन स्थित भारतीय शिक्षा मंदिर के पास टहल रहे थे। 

 फाइल फोटो - प्रमोद निगम ( दी वाराणसी न्यूज़ ) 

उसी दौरान उन्होंने एक अधेड़ और एक युवक को सड़क किनारे पेशाब करने से रोका था। इस बात पर बहस और मारपीट भी हुई।पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने इस बात को अपमान माना और प्रमोद की हत्या की साजिश रच डाली।

 

विज्ञापन

दो दिन बाद उन्होंने पिस्टल के साथ भारतीय शिक्षा मंदिर के पास आकर प्रमोद निगम को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए।

मुख्तार अंसारी से संबंध, पेशेवर अपराधी निकले आरोपी

पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कुछ दिन बाद दोनों आरोपियों को बेनियापार्क इलाके से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में नंदलाल राय उर्फ बबलू ने कबूल किया कि वह मुख्तार अंसारी का खास शूटर है और पहले भी कई अपराधों में शामिल रहा है।

आरोपी ने बताया था कि उसे प्रमोद द्वारा गालियां देने और पीटने की बात ने इतना आहत किया कि उसने अपने दोस्त शेषनाथ को साथ लिया और पिस्टल के साथ हत्या को अंजाम दिया।

विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से ADGC विनय सिंह ने कोर्ट में 8 साल तक चली इस सुनवाई में मजबूत पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता चार्जशीट दाखिल की, जिसमें गवाहों, साक्ष्यों और आरोपियों के बयान दर्ज थे।

कोर्ट ने सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया।