लहरतारा रेलवे भूमि पर अवैध कब्जा: सनबीम स्कूल के खिलाफ नगर निगम बना पक्षकार, मामला हाईकोर्ट में लंबित
वाराणसी के लहरतारा क्षेत्र स्थित रेलवे की बहुमूल्य भूमि पर वर्षों से संचालित सनबीम स्कूल के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। नगर निगम वाराणसी अब इस प्रकरण में विधिवत रूप से पक्षकार बन गया है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने जानकारी दी कि मौजा लहरतारा, आराजी संख्या 255 की यह भूमि रेलवे की संपत्ति है, जिस पर अवैध रूप से कब्जा कर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है।
नगर आयुक्त के अनुसार, वर्ष 2013 में इस अवैध कब्जे के खिलाफ एक मुकदमा दायर हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य, मुख्य सचिव, अपर नगर मजिस्ट्रेट समेत अन्य को पक्षकार बनाया गया था, लेकिन नगर निगम उस समय पक्षकार नहीं था। अब 10 मई 2025 को नगर निगम को इस मामले में पांचवें पक्षकार के रूप में जोड़ा गया है। इससे निगम की कानूनी भूमिका स्पष्ट हो गई है और अब वह भी न्यायालय में अपना पक्ष रख सकेगा।
हाईकोर्ट में लंबित है मामला, पहले मिल चुका है स्टे ऑर्डर
विभागीय सूत्रों के अनुसार यह मामला पहले लोअर कोर्ट में विचाराधीन था, जहां स्कूल संचालक के खिलाफ निर्णय आया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की, जहां से उन्हें स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) मिल गया। फिलहाल यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है और अगली सुनवाई में नगर निगम की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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सूत्रों के मुताबिक लहरतारा तालाब क्षेत्र की सरकारी भूमि पर कुल 43 लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिनमें कई ने स्थायी निर्माण भी कर लिए हैं। नगर निगम द्वारा की गई हालिया सक्रियता को सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिहाज से एक ठोस कदम माना जा रहा है।
43 अवैध कब्जेदारों की सूची तैयार, जल्द होगी कार्रवाई
नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार लहरतारा तालाब की भूमि पर 43 लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। यह भूमि रेलवे और राज्य सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली मानी जाती है। निगम ने सभी कब्जेदारों की सूची तैयार कर ली है और अब सामूहिक रूप से कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है।
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इस सूची में सबसे प्रमुख नाम सनबीम स्कूल का है, जो वर्षों से इस भूमि पर संचालित हो रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई में नगर निगम की भूमिका क्या प्रभाव डालेगी और क्या अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कोई निर्णायक कार्यवाही हो सकेगी।