वाराणसी में संतों के विरोध के बाद बैकफुट पर नगर निगम, धार्मिक स्थलों को टैक्स फ्री करने की घोषणा
वाराणसी में मठों और मंदिरों पर हाउस टैक्स लगाए जाने को लेकर उठे विवाद के बीच नगर निगम ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने साफ कहा है कि नगर निगम अधिनियम की धारा 175 और 177 के तहत किसी भी मठ, मंदिर या धार्मिक संस्थान पर हाउस टैक्स लागू नहीं होता है।
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उन्होंने बताया कि बिलिंग प्रणाली में हाल ही में किए गए तकनीकी बदलाव के कारण कुछ स्थानों पर त्रुटिवश नोटिस जारी हो गए थे, जिन्हें तत्काल ठीक कराया जा रहा है।
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नगर आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में सभी राजस्व निरीक्षकों और जोनल अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है, ताकि बिना जांच के कोई भी बिल वितरित न किया जाए। यदि कहीं कोई गलती सामने आती है तो उसे उसी दिन ठीक किया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा कि धार्मिक स्थलों के खिलाफ किसी भी तरह का कुर्की आदेश कतई नहीं होगा। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2010 के सरकारी आदेश के तहत धार्मिक एवं चैरिटेबल संस्थानों को जलकर और सीवर टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट पहले की तरह लागू रहेगी।


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