24 साल पुराने धनंजय सिंह हमला मामले में बड़ा फैसला: सभी आरोपी दोषमुक्त
बहुचर्चित पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर जानलेवा हमले के 24 साल पुराने मामले में बुधवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए के न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने वर्ष 2002 में हुए इस हमले के मामले में सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया।
यह मामला 4 अप्रैल 2002 का है, जब नदेसर स्थित टकसाल सिनेमा के पास धनंजय सिंह और उनके साथियों पर फायरिंग की गई थी। इस प्रकरण में गोसाईंगंज विधायक अभय सिंह सहित कई
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लोगों को आरोपी बनाया गया था।
अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद आज अपना फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में अभय सिंह, संदीप सिंह, संजय सिंह, विनीत सिंह (एमएलसी), विनोद सिंह और सतेन्द्र सिंह को दोषमुक्त करार दिया गया।
फैसले को लेकर कचहरी परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। संभावित भीड़ और संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस की
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ओर से 2 एसीपी, 5 थानाध्यक्ष, 30 दरोगा, 10 महिला कांस्टेबल और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। साथ ही पीएसी की एक बटालियन और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मौजूद रही।
एसीपी कैंट अपूर्व पांडेय के अनुसार, पूरे कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क थी।


