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दांदुपुर में अवैध रूप से संचालित शिव आँगन लॉन सील, परिसर थाने की अभिरक्षा में सौंपा गया

वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को दांदुपुर स्थित शिव आँगन लॉन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर को सील कर दिया। यह कार्रवाई शिवपुर वार्ड के दांदुपुर क्षेत्र में पैराडाइज बिल्डिंग के पीछे संचालित किए जा रहे अवैध लॉन एवं गार्डेन के खिलाफ की गई।


प्राधिकरण के अनुसार, अनूप सिंह द्वारा लगभग 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल में जी+2 भवन का निर्माण कराया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परिसर का उपयोग बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के व्यावसायिक रूप से लॉन एवं गार्डेन के रूप में किया जा रहा था। इसके लिए आवश्यक मानचित्र स्वीकृति एवं अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।

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वीडीए अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-14 के तहत किसी भी निर्माण या विकास कार्य के लिए विकास प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। इसके बावजूद संबंधित परिसर में नियमों के विपरीत निर्माण एवं व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।


प्रकरण में पहले ही अधिनियम की धारा-27 एवं धारा-28 के तहत कारण बताओ नोटिस और निर्माण कार्य बंद करने की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद निर्माण एवं विकास कार्य जारी पाए गए। इसके बाद प्राधिकरण ने धारा-28(क) की उपधारा-1 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 18 जून 2026 को परिसर को सील कर दिया और स्थानीय थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया।

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वीडीए ने कहा कि अवैध रूप से संचालित लॉन एवं गार्डेन नगर नियोजन मानकों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों के कारण यातायात अव्यवस्था, अनियंत्रित पार्किंग, ध्वनि प्रदूषण, सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं। इससे आसपास के आवासीय क्षेत्रों के लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।


प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के निर्माण, विकास कार्य या भूमि के व्यावसायिक उपयोग परिवर्तन से पहले आवश्यक मानचित्र स्वीकृति एवं अनुमति अवश्य प्राप्त करें। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।