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होटल रमाडा के जीएम पर कानूनी शिकंजा कसा, फौजदारी अपील को हरी झंडी

विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रजत वर्मा की अदालत ने पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल के पुत्र और होटल रमाडा के जनरल मैनेजर गौरव जायसवाल के विरुद्ध राज्य की तरफ से दाखिल फौजदारी अपील को मंजूर कर लिया है। अदालत ने सुनवाई करते हुए विचारण न्यायालय के 22 मार्च 2022 के निर्णय को निरस्त कर दिया है।

अदालत ने पत्रावली को निचली अदालत को यह निर्देश देते हुए भेजा है कि अभियोजन पक्ष के गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाए। इसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाए।

क्या है मामला?

यह मामला 8 फरवरी 2008 के फॉरेन एक्ट के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। इसमें आरोप है कि होटल रमाडा में विदेशी नागरिकों के आगमन और प्रस्थान से संबंधित रजिस्टर में उनकी प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई थी। 

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इस मामले की सुनवाई तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई थी, जिसमें अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद 22 मार्च 2022 को गौरव जायसवाल को दोषमुक्त कर दिया गया था।

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राज्य सरकार ने इस फैसले के विरुद्ध अपील दायर की थी, जिसे विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की अदालत ने मंजूर कर लिया। अब निचली अदालत में पुनः सुनवाई होगी और अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।