दालमंडी प्रकरण का आरोपी इमरान बबलू सात दिन की न्यायिक हिरासत में, धोखाधड़ी व रंगदारी मामले में कार्रवाई तेज
फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों की ठगी और रंगदारी के मामले में गिरफ्तार दालमंडी प्रकरण के आरोपी इमरान अहमद उर्फ़ बबलू को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने सात दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। सोमवार को आरोपी को जेल से तलब कर अदालत में पेश किया गया।
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बताया गया कि चौक पुलिस ने शांति भंग के आरोप में इमरान को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस दौरान धोखाधड़ी वाले मामले की जांच के मद्देनज़र सहायक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। अदालत ने इसे संज्ञान में लेते हुए इमरान को न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इमरान अहमद उर्फ बबलू ने अपने साथियों संग मिलकर वादी मोहम्मद साजिद को दालमंडी स्थित एक मकान का फर्जी नोटरी विक्रय करार कराकर ठगा था। आरोपी ने मकान की कीमत 35 लाख रुपये बताते हुए सौदा किया था, जबकि उक्त मकान पर सिविल न्यायालय द्वारा पहले से विक्रय पर रोक का आदेश जारी था। इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद आरोपी ने पीड़ित से पांच लाख रुपये अग्रिम के रूप में वसूल लिए।
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मामला तब खुला जब पीड़ित को संपत्ति विवाद की जानकारी लगी और उसने अपने पैसे वापस मांगे। आरोप है कि इस पर इमरान ने धमकी देकर रंगदारी की मांग भी शुरू कर दी। पीड़ित की शिकायत पर चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।



