धार्मिक टिप्पणी विवाद: व्यापार मंडल महामंत्री अजहर आलम को मिली अग्रिम जमानत
व्यवसायियों के बने व्हाट्सएप ग्रुप पर समाज में विद्वेष फैलाने की नियत से मां दुर्गा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपित व्यापार मंडल के महामंत्री को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने सराय हड़हा, चौक निवासी एवं सराय हड़हा व्यापार मंडल के महामंत्री अजहर आलम उर्फ अज्जू को अग्रिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने आदेश दिया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में वे 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा किए जाएं।
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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह और आशुतोष उपाध्याय ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, हरतीरथ, कोतवाली निवासिनी पत्रकार भुवनेश्वरी मलिक ने 2 अक्टूबर 2025 को चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि चौक थाना क्षेत्र के सराय हड़हा से एक व्यापारिक संगठन बनारस व्यापार मंडल का संचालन किया जाता है, जिसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी इसी नाम से बनाया गया है।
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ग्रुप के मुख्य एडमिन राशिद सिद्दीकी और अजहर आलम अज्जू हैं। इसी ग्रुप में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मां दुर्गा से संबंधित अपमानजनक वीडियो साझा किया गया, जिससे समाज में धार्मिक तनाव और विद्वेष फैलाने की कोशिश की गई।
नवरात्र पर्व के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत कर समाज के दो वर्गों में संघर्ष पैदा करने के प्रयास का आरोप लगाया गया था। इस मामले में पुलिस ने राशिद सिद्दीकी, अजहर आलम अज्जू और उक्त अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।


