वाराणसी में पिस्टल से फायरिंग करने वाले आरोपित को नहीं मिली राहत — कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज
जानलेवा हमले के मामले में पिस्टल से फायरिंग करने वाले आरोपित को अदालत से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चतुर्थ) रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने साकेत नगर, लंका निवासी अनिकेत राय की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, भोगावीर, लंका निवासी सूर्यश सिंह ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 28 सितंबर 2025 की रात करीब 9:50 बजे वह अपने साथी आयुष सिंह (भभुआ, बिहार निवासी) के साथ खड़ा था। तभी आयुष को जान से मारने की नियत से अनिकेत राय (नरिया, लंका निवासी), शुभम चौबे (गाजीपुर निवासी), रामन सिंह (फगुनिया, चंदौली निवासी), सौरभ सिंह उर्फ शेरु, और उनके साथ आए पांच से सात अज्ञात लोग हथियारों से लैस होकर पहुंचे और पिस्टल से दो-तीन राउंड फायरिंग की।
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हालांकि, गोली का निशाना चूक जाने से दोनों किसी तरह बच निकले। घटना के बाद लंका पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ जानलेवा हमले व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इसी मामले में आरोपित अनिकेत राय ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी थी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।
वादी पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह और आशुतोष उपाध्याय ने जमानत अर्जी का विरोध किया।


