बिना सूचना बांग्लादेशी युवक को ठहराने पर होटल संचालक समेत तीन पर एफआईआर, होटल का लाइसेंस भी अवैध
वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में विदेशी नागरिक को बिना अनुमति होटल में ठहराने का मामला सामने आया है। अभिसूचना इकाई कार्यालय से मिली सूचना के आधार पर लंका पुलिस ने प्रफुल्लनगर कॉलोनी स्थित होटल ओ बीएचयू कैंपस में छापा मारकर जांच की, जहां कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच में होटल का लाइसेंस भी अवैध पाया गया।
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लंका इंस्पेक्टर राजकुमार के अनुसार, होटल संचालक सुभांकर जैन, मैनेजर दीपक मौर्या और रिसेप्शनिस्ट अमन के खिलाफ मंगलवार रात प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि होटल में आर्थिक लाभ के उद्देश्य से बिना संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त किए विदेशी नागरिक को ठहराया गया और फॉर्म-सी के नियमों का पालन नहीं किया गया। साथ ही, विदेशी मेहमान के ठहराव की सूचना न तो स्थानीय पुलिस को दी गई और न ही संबंधित विभाग को अवगत कराया गया।
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पुलिस द्वारा होटल में मौजूद आगमन–प्रस्थान रजिस्टर की जांच करने पर पता चला कि रजिस्टर के क्रमांक संख्या 169 पर सालिक दास, राष्ट्रीयता बांग्लादेश, का आगमन 25 सितंबर 2025 को समय 11:40 बजे और प्रस्थान 26 सितंबर 2025 को सुबह 10:35 बजे दर्ज है। जांच में यह भी सामने आया कि सालिक दास ओडिशा से बीटेक की पढ़ाई कर रहा है और स्टूडेंट वीजा पर भारत आया है।

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