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पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को झटका, वाराणसी कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका को वाराणसी की अदालत ने खारिज कर दिया है। अमिताभ ठाकुर पर वाराणसी के चौक थाने में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है, जिसमें सोशल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करने की कोशिश करने के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल अमिताभ ठाकुर न्यायिक हिरासत में हैं।

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया अम्बरीश सिंह (भोला) व्यक्ति की शिकायत पर चौक थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि सोशल मीडिया व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए झूठे और मनगढ़ंत आरोप प्रसारित कर समाज में भ्रम और वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया गया।

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अदालत ने अभियोजन के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और अजमानतीय श्रेणी में आते हैं। साथ ही अदालत ने यह भी माना कि इस तरह के कृत्य से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्तियों की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।


इस मामले की सुनवाई के दौरान अमिताभ ठाकुर ने स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा और जमानत दिए जाने की मांग की। हालांकि, अदालत ने समस्त तथ्यों, अभियुक्त के पूर्व रिकॉर्ड और मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया।