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वाराणसी में शिक्षिका से छेड़खानी के आरोप में छात्र नेता को कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

शिक्षिका से छेड़खानी, गाली-गलौज, धमकी और दुर्व्यवहार के मामले में आरोपित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र नेता को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने हमीरपुर निवासी छात्र नेता रवि दीक्षित को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में 50 हजार रुपये की एक जमानत व बंधपत्र पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह एवं अनूप कुमार पाण्डेय ने पक्ष रखा।

क्या है पूरा मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में कार्यरत एक अतिथि शिक्षिका ने 13 दिसंबर 2025 को एसीपी चेतगंज को तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि विश्वविद्यालय का छात्र नेता रवि दीक्षित बीते लगभग दो वर्षों से उनके साथ दुर्व्यवहार करता चला आ रहा था।

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शिकायत के अनुसार, 8 अक्टूबर 2025 को सायं करीब 4 बजे, दीक्षांत समारोह समाप्त होने के बाद शिक्षिका अपनी एक सहकर्मी के साथ विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में गई थीं। इसी दौरान रवि दीक्षित उनका पीछा करते हुए मुख्य भवन तक पहुंच गया और वहां अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार करने लगा।

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कुछ समय बाद जब दोनों शिक्षिकाएं मुख्य भवन से बाहर आईं, तो आरोप है कि रवि दीक्षित ने वहां भी उनका पीछा किया और पुनः दुर्व्यवहार करने लगा। जब शिक्षिका और उनकी सहकर्मी ने विरोध कर उसे वहां से जाने को कहा, तो वह उग्र हो गया और कथित तौर पर शरीर को छूने लगा।

शोर मचाने पर हुआ बचाव

शिक्षिका के शोर मचाने पर मौके पर मौजूद छात्रों और अन्य लोगों ने बीच-बचाव कर आरोपित को वहां से हटाया। इस दौरान वह लगातार अपशब्दों का प्रयोग करता रहा और धमकियां देता रहा।

पुलिस कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी चेतगंज के निर्देश पर आरोपित छात्र नेता के खिलाफ चेतगंज थाना में छेड़खानी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में आरोपित ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उसे सशर्त राहत प्रदान की।