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एपेक्स अस्पताल के प्रबंधक समेत दो के खिलाफ सेवानिवृत्त जवान की मौत में FIR दर्ज करने का आदेश

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, षष्ठम, अर्पित पवार की कोर्ट ने इलाज के दौरान लापरवाही बरतने के मामले में एपेक्स हॉस्पिटल के प्रबंधन संतोष सिंह और संबंधित चिकित्सक डॉ. अनुराग दीक्षित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चितईपुर थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि वादी के आवेदन पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें।

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जानकारी के अनुसार, आजमगढ़ निवासी वादी अमित कुमार सिंह ने कोर्ट में आवेदन दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका भाई, आईटीबीटी से सेवानिवृत्त सुजीत कुमार सिंह, गॉल ब्लैडर (पित्त की थैली) में स्टोन के ऑपरेशन के लिए चितईपुर स्थित एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती था।


23 अप्रैल 2025 को डॉ. अनुराग दीक्षित ने ऑपरेशन किया। घर लौटने के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। जब उन्हें फिर से अस्पताल ले जाया गया, तो गंभीरता से जांच नहीं की गई और बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। 10 मई को सुजीत कुमार सिंह की लखनऊ के अस्पताल में मौत हो गई। वादी का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान चिकित्सकों ने लापरवाही बरती थी।

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इस मामले में वादी ने थाने से लेकर उच्च पुलिस अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। कोर्ट ने वाराणसी के सीएमओ को मेडिकल बोर्ड से जांच कराने का निर्देश दिया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में भी लापरवाही की पुष्टि हुई।

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कोर्ट ने पत्रावली और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद एपेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। अब चितईपुर पुलिस इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी।