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हेमंत पटेल हत्याकांड: जिला कोर्ट, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी आरोपी को झटका, जमानत याचिका वापस; SLP खारिज

बहुचर्चित हेमंत पटेल हत्याकांड में मुख्य आरोपी राज विजयेंद्र सिंह उर्फ रवि को देश की सर्वोच्च अदालत से भी राहत नहीं मिली। जिला अदालत और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत न मिलने के बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां भी उसे सफलता नहीं मिली। सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने अपनी विशेष अनुमति याचिका (SLP) वापस ले ली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज (Dismissed as Withdrawn) कर दिया।

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यह चर्चित हत्याकांड 22 अप्रैल 2025 का है। आरोप है कि शिवपुर थाना क्षेत्र के खुशहाल नगर (नटिनियांदाई) निवासी स्कूल प्रबंधक के बेटे राज विजयेंद्र सिंह उर्फ रवि ने फोन कर सिंधौरा निवासी अधिवक्ता कैलाश चंद्र वर्मा के पुत्र हेमंत पटेल को स्कूल परिसर में बुलाया। आरोप के मुताबिक, स्कूल प्रबंधक के कमरे में आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हेमंत पटेल को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद वाराणसी के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया था। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर वकीलों ने कई दिनों तक न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया और प्रदर्शन किया। पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच का भरोसा दिए जाने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ।

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आरोपी की जमानत याचिका पहले जिला अदालत और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दाखिल की। मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए याचिका को "Dismissed as Withdrawn" मानते हुए खारिज कर दिया।


सुप्रीम कोर्ट से भी राहत न मिलने के बाद अब मुख्य आरोपी की जमानत की सभी प्रमुख न्यायिक कोशिशें विफल हो चुकी हैं। मामले का ट्रायल निचली अदालत में जारी है।