gnews चंदौली के पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल और बेटे पर धोखाधड़ी का केस: मुख्यमंत्री दरबार में गुहार के बाद दर्ज हुई FIR - The Varanasi News
HEADLINE
Dark Mode
Large text article

चंदौली के पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल और बेटे पर धोखाधड़ी का केस: मुख्यमंत्री दरबार में गुहार के बाद दर्ज हुई FIR

चंदौली के पूर्व सांसद और जेएचवी ग्रुप के मुख्य प्रबंध निदेशक जवाहर जायसवाल व उनके बेटे गौरव जायसवाल पर गोरखपुर के कैंट थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने जनरेटर मरम्मत का कार्य कराए जाने के बाद करीब 2.48 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया और धमकी भी दी।

यह मामला गोरखपुर की मुन्नी सिंह की तहरीर पर दर्ज किया गया है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिसके बाद कैंट पुलिस ने जांच कर मामला दर्ज किया।

यह है पूरा मामला

पैडलेगंज कालेपुर, गोरखपुर निवासी मुन्नी सिंह के पति राजकिशोर सिंह जनरेटर रिपेयरिंग का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर 2024 को महाराजगंज के निचलौल स्थित जेएचवी शुगर मिल में 200 केवी का जनरेटर रिपेयरिंग कार्य किया गया, जिसकी कुल लागत ₹3,53,746 थी, लेकिन सिर्फ ₹2 लाख का भुगतान किया गया। शेष ₹1,53,746 बकाया रह गए।

इसके बाद 500 केवी जनरेटर की मरम्मत कराई गई, जिसमें ₹61,480 का बिल बना और सिर्फ ₹36,659 दिया गया। शेष ₹24,821 बाकी रह गया।

तीसरे बार वाराणसी के छावनी स्थित होटल रमाडा प्लाजा के 500 केवी जनरेटर की मरम्मत कराई गई, जिसमें ₹1,69,816 का खर्च आया लेकिन केवल ₹1 लाख दिया गया। इस बार ₹69,816 बकाया छोड़ा गया।

 

इस तरह कुल ₹2,48,883 की रकम बकाया रह गई। जब बार-बार भुगतान की मांग की गई तो 9 अप्रैल 2025 को जवाहर जायसवाल और गौरव जायसवाल ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

जनता दर्शन के बाद कैंट क्षेत्राधिकारी के आदेश पर कैंट थाने में केस दर्ज कर गोरखपुर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, धारा 406, 420, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है।