वाराणसी में कोडीन सीरप तस्करी का पर्दाफाश, एफएसडीए की कड़ी कार्रवाई – फार्मा मालिक पर FIR
जिले में नशे के अवैध नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की रिपोर्ट के आधार पर चौबेपुर थाने में मेसर्स शिवांश फार्मा और उसके प्रोपराइटर शुभम चौरसिया पुत्र राजू चौरसिया, निवासी रेउवा (चिरईगांव) के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।
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जानकारी के अनुसार, शिवांश फार्मा द्वारा 15 जुलाई से 13 अक्टूबर 2025 के बीच ओएमएचएस मेडिकेयर, हरिहरपुर (रोहनिया) से OHMEREX–T कोडीन मिश्रित सिरप की कुल 32,871 बोतलें 18 बिलों पर खरीदी गईं। इतनी बड़ी मात्रा में सिरप की खरीद गैर-चिकित्सकीय उपयोग और अवैध तस्करी की आशंका को मजबूत करती है।
जब एफएसडीए की टीम रेउवा स्थित दुकान की जांच के लिए पहुंची, तो दुकान करीब आठ महीनों से बंद मिली। भवन स्वामी सुरेश कुमार सोनकर ने पुष्टि की कि दुकान शुभम चौरसिया को किराये पर दी गई थी, लेकिन वह लम्बे समय से बंद है और गतिविधि नहीं हो रही थी।
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औषधि निरीक्षक, वाराणसी ने आरोपी को धारा 22(1)(cca) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर खरीद और बिक्री से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा था। लेकिन आरोपी की ओर से न कोई जवाब आया और न ही कागजात जमा किए गए। इसके बाद एफएसडीए ने पूरी रिपोर्ट पुलिस को भेजी और विभागीय साक्ष्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई।
पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है, जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि कोडीन युक्त सिरप की इतनी बड़ी खेप आखिर कहां सप्लाई की जा रही थी और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं।



