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मासूम अनाया की मौत पर कोर्ट सख्त: एएसजी आई हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर का आदेश

एएसजी आई हॉस्पिटल में रेटिना सर्जरी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में सात वर्षीय अनाया रिज़वान की हुई मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भेलूपुर थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष विवेचना करने का आदेश दिया है। 

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अदालत ने स्पष्ट कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्परता और पारदर्शिता के साथ जांच आवश्यक है।

14 अक्टूबर को हुई थी सर्जरी, परिजन बोले—पूरी तरह स्वस्थ थी अनाया

परिजनों के अनुसार 14 अक्तूबर को अनाया बिल्कुल स्वस्थ थी। उसे आंख की समस्या को लेकर एएसजी आई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 

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आरोप है कि रेटिना सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया दिए जाने के तुरंत बाद उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। परिजनों को बिना कारण बताए हड़बड़ी में बच्ची को महमूरगंज स्थित एक अन्य अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।


चिकित्सकीय लापरवाही पर गंभीर टिप्पणी

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एनेस्थीसिया की खुराक, ऑक्सीजन सप्लाई, पोस्ट-ऑपरेटिव मॉनिटरिंग और समय पर रेसुसिटेशन न देना प्रथम दृष्टया गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही के दायरे में आता है। साथ ही, एनेस्थीसिया चार्ट, आईसीयू रिकॉर्ड, ऑपरेशन नोट्स और सीसीटीवी फुटेज अस्पताल द्वारा उपलब्ध न कराना न्यायालय ने अत्यंत चिंताजनक मानते हुए उस पर सवाल उठाए।


सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी अलग परिवाद

अनाया की मां आफरीन रिज़वान ने चिकित्सक के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भी अदालत में एक अलग परिवाद दायर किया है। उनका आरोप है कि पोस्ट मामले को भटकाने और भ्रामक जानकारी देने वाला है।