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गंगा नदी में रोज़ा इफ़्तार पार्टी करने के आरोपियों को मिली जमानत, 7 युवक हुए रिहा

लगभग ढाई महीने पहले कोतवाली थाना अंतर्गत दर्ज हुए एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। इस मामले में कुल 14 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिनमें से अब तक 7 युवक जिला जेल से रिहा हो चुके हैं।

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मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि करीब ढाई महीने पहले कोतवाली थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि मोहम्मद आज़ाद सहित 14 युवकों ने गंगा नदी में एक नाव पर रोज़ा इफ़्तार पार्टी का आयोजन किया था। 
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उन पर आरोप था कि पार्टी के बाद बचा हुआ अपशिष्ट (कचरा) उन्होंने गंगा नदी में फेंक दिया था और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया था।



कोर्ट ने शर्तों के साथ दी जमानत

अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने सभी आरोपियों को सशर्त जमानत देने का आदेश जारी किया था। इसके बाद माननीय 9वें (9th) ADJ कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को 50-50 हजार रुपये के बंधपत्र (बॉन्ड) पर रिहा करने का आदेश दिया।