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गंगा में नॉनवेज इफ्तार पार्टी केस: 59 दिन बाद 8 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत

वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर नॉनवेज इफ्तार पार्टी करने के मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों में से 8 को 59 दिन बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं बाकी 6 आरोपियों की जमानत याचिका पर अब सोमवार, 18 मई को सुनवाई होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा शामिल थे, ने दानिश सैफी, आमिर कैफी और नुरुल इस्लाम समेत 8 आरोपियों की जमानत मंजूर की। 

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बाकी आरोपियों ने बाद में याचिका दाखिल की थी, जिनकी सुनवाई अब 18 मई को होगी।

यह मामला 16 मार्च का है, जब गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी। आरोप है कि पार्टी में रोजेदारों को फल और मेवों के साथ चिकन बिरयानी परोसी गई थी और उसके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए थे। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा और हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध जताया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल की शिकायत पर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।

एफआईआर दर्ज होने के महज 8 घंटे के भीतर पुलिस ने सभी 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार युवकों को एसीपी कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी और सभी को जेल भेज दिया गया था।

सुनवाई के दौरान पुलिस ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि 15 मार्च को आरोपियों ने नाविक को धमकाकर नाव हाईजैक की और बीच गंगा में इफ्तार पार्टी की। पुलिस के मुताबिक, 

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नाविक ने पार्टी के दौरान विरोध भी किया, लेकिन युवकों ने उसकी बात नहीं मानी। पुलिस ने यह भी कहा था कि वीडियो और रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का उद्देश्य एक खास संदेश देना था।

वीडियो में मस्जिद, गंगा और नाव पर सजे दस्तरखान को अलग-अलग एंगल से शूट किया गया था। बिरयानी के वीडियो भी अलग से बनाए गए थे। मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए विरोध प्रदर्शन किया था।