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वाराणसी में गरम समोसा नहीं देने पर विवाद, कोर्ट के आदेश पर दुकानदार समेत पांच के खिलाफ मुकदमा

गरम समोसा मांगने को लेकर शुरू हुआ विवाद पुलिस थाने से होते हुए न्यायालय तक पहुंच गया। वाराणसी में करीब पांच महीने पुराने इस मामले में न्यायालय के आदेश पर आरोपी दुकानदार समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र के जाल्हुपुर बाजार का है।

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दी वाराणसी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार, फरवरी माह में पेशे से अधिवक्ता शिव शंकर सिंह आवश्यक कार्य से चंदौली गए थे। वापस लौटते समय वह जलपान करने के लिए जाल्हुपुर बाजार में एक दुकान पर रुके। यहां उन्होंने गुप्तेश्वर सिंह की दुकान पर दो समोसे और दो बर्फी का आदेश दिया। आरोप है कि समोसा मिलने के बाद उन्होंने दुकानदार से समोसा ठंडा होने की शिकायत करते हुए उसे गरम करके देने को कहा।

 

व शंकर सिंह के अनुसार, गरम समोसा देने की बात को लेकर दुकान पर मौजूद कर्मचारियों से उनकी बहस हो गई। इसके बाद उन्होंने दुकान के मालिक गुप्तेश्वर सिंह को बुलाने के लिए कहा। आरोप है कि गुप्तेश्वर सिंह के पहुंचने के बाद भी गरम समोसे को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी।


शिव शंकर सिंह का आरोप है कि इसी दौरान दुकानदार ने उनसे कहा कि “तुम कलेक्टर हो कि तुम्हें गरम समोसा देगा।” इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद उन्होंने मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय तक की, लेकिन आरोप है कि उन्हें तत्काल न्याय नहीं मिला।

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मामले में कार्रवाई नहीं होने पर शिव शंकर सिंह ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। करीब पांच महीने तक चली प्रक्रिया के बाद न्यायालय के आदेश पर चौबेपुर थाने में गुप्तेश्वर सिंह समेत पांच आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की पांच धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।


फिलहाल पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।