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वाराणसी में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को बड़ी राहत, जिला जज की अदालत से मिली जमानत

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को वाराणसी की जिला जज अदालत से बड़ी राहत मिली है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए 50-50 हजार रुपये के दो जमानतदार और बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है। फिलहाल अमिताभ ठाकुर जेल में नहीं हैं और मेडिकल आधार पर उपचार करा रहे हैं। देवरिया प्रकरण में जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी औपचारिक रिहाई होगी। विज्ञापन यह मामला चौक थाना क्षेत्र से जुड़ा है। वीडीए के मानद सदस्य अंबरीष सिंह भोला की तहरीर पर अमिताभ ठाकुर, उनकी प…
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