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वाराणसी में सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी को मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा मामले में मिली जमानत

मारपीट, गालीगलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी रामाश्रय सिंह उर्फ राम आसरे सिंह उर्फ बोधन सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) राजीव मुकुल पाण्डेय की अदालत ने उन्हें 25-25 हजार रुपए की दो जमानत और बंधपत्र देने के बाद रिहा करने का आदेश दिया। विज्ञापन अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, अमनदीप सिंह और अखिलेश सिंह ने उनके पक्ष में दलीलें पेश कीं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पलहीपट्टी फीडर के अवर अभियंता नाराय…
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